जाट अखाड़ा हत्याकांड में दो को अदालत ने दोषी ठहराया
सत्य खबर, रोहतक ।
हरियाणा के रोहतक के चर्चित जाट अखाड़ा हत्याकांड में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इनमें गोलियां मारकर कत्ल करने वाला कोच और उसे हथियार सप्लाई करने वाला शामिल है। रोहतक में एएसजे डॉ. गगनगीत कौर की कोर्ट इन दोनों को 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। जाट कॉलेज अखाड़ा में 12 फरवरी 2021 को छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में दोषी करार दिए आरोपियों में सोनीपत जिले के बरोदा का रहने वाला कुश्ती कोच सुखविंदर और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव राजपुर छाजपुर का रहने वाला पूर्व फौजी मनोज है।
12 फरवरी 2021 को हुआ था हत्याकांड
पीड़ित पक्ष के एडवोकेट जय हुड्डा ने बताया कि जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड 12 फरवरी 2021 को हुआ था। उस दिन 7 लोगों को गोली मारी गई थी। मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, गांव मांडोठी निवासी कोच सतीश, गांव मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान यूपी की मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मनोज के बेटे करीब 2 वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ दिया था। अखाड़े के बाहर गोली लगने से घायल हुए निडाना निवासी अमरजीत को गंभीर हालत में गुरुग्राम ले जाया गया था। यहां उनकी जान बच गई थी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।
पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि वकीलों का वर्क सस्पेंड होने के कारण सोमवार को सजा पर बहस नहीं हो सकी। 21 फरवरी को अपना पक्ष रखकर सख्त से सख्त सजा के लिए अपनी दलील पेश की जाएगी।